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    सीडब्ल्यूएस

    कैडेट वेलफेयर सोसाइटी

    परिचय

    कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना फरवरी 1985 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई थी, ताकि संगठित एनसीसी गतिविधियों के दौरान घायल होने वाले कैडेट्स को वित्तीय सहायता या मृत्यु की स्थिति में कैडेट के नामित व्यक्ति को वित्तीय राहत प्रदान की जा सके। इस सोसाइटी की शुरुआत केंद्र और राज्य सरकारों से एकमुश्त अनुदान प्राप्त कर की गई थी। सोसाइटी द्वारा एनसीसी के किसी भी विंग/डिवीजन में नामांकन के समय कैडेट्स से एकमुश्त अनिवार्य सदस्यता शुल्क लिया जाता है।

    सोसाइटी के उद्देश्य

    वर्तमान में कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

    • एनसीसी गतिविधियों के दौरान कैडेट की मृत्यु/चोट की स्थिति में निकटतम परिजन/नामित व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
    • ऐसी खेल और साहसिक गतिविधियाँ आयोजित करना, जिन्हें सार्वजनिक निधि से वित्तपोषित नहीं किया जा सकता।
    • सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के तहत रैलियों/अभियानों/रोड शो का आयोजन करना।
    • कैडेट्स के हित में कोई अन्य प्रशिक्षण और कल्याण गतिविधियाँ करना।

    सदस्यता

    सोसाइटी की सदस्यता केवल उन्हीं एनसीसी कैडेट्स के लिए खुली है, जिन्होंने नामांकन के समय निर्धारित एकमुश्त सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है। ऐसे कैडेट्स जिन्होंने सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है, वे अपने डिवीजन/विंग में कैडेटशिप की अवधि के दौरान सोसाइटी के लाभार्थी होंगे। जो कैडेट्स अपनी सदस्यता समाप्त करने के बाद पुनः नामांकन कराना चाहते हैं, उन्हें नए कैडेट्स के रूप में माना जाएगा और उनसे पुनः सदस्यता शुल्क लिया जाएगा।

    वर्तमान सदस्यता शुल्क प्रति कैडेट ₹10/- है।

    नामांकन

    सोसाइटी के सदस्य बनने पर प्रत्येक कैडेट को अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार एक नामांकन फॉर्म भरना आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे बिना किसी काट-छांट के सावधानीपूर्वक भरना चाहिए। सामान्यतः माता-पिता या भाई-बहनों को नामित करना चाहिए। केवल बहुत दुर्लभ मामलों में, जहाँ कैडेट्स के माता-पिता या अन्य निकट संबंधी जीवित न हों, अन्य व्यक्तियों को नामित करने की अनुमति दी जाएगी।

    वित्तीय सहायता/ राहत
    एनसीसी संबंधित गतिविधियां मृत्यु मामला स्थायी विकलांगता अस्थायी विकलांगता
    उच्च जोखिम वाली गतिविधियां Rs. 3,00,000/- उपयुक्त Rs. 3,00,000/- उपयुक्त Rs. 1,75,000/-
    सामान्य/ अन्य गतिविधियां Rs. 2,50,000/- उपयुक्त Rs. 2,50,000/- उपयुक्त Rs. 1,75,000/-

    दावों की प्रक्रिया

    कृपया मृतक अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के नामांकित व्यक्ति से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध, एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की सदस्य सचिव, प्रबंध समिति के साथ भेजें, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल हों, घटना के दो महीने के भीतर:-

    मृत्यु मामलों

    • वित्तीय सहायता के लिए नामांकित व्यक्ति से आवेदन।
    • नामांकित फॉर्म मूल रूप में, जो मृतक अभ्यर्थी द्वारा नामांकन के समय प्रस्तुत किया गया था।
    • नामांकन फॉर्म मूल रूप में।
    • डीडीजी से प्रमाण पत्र कि मृतक एक प्रामाणिक एनसीसी कैडेट था, उसकी मृत्यु एनसी संबंधित गतिविधि के दौरान हुई और मृत्यु कैडेट की कानून का उल्लंघन या अपराधिक कार्य के कारण नहीं हुई।
    • पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
    • आरोप पत्र की कार्यवाही।
    • प्रमाण पत्र नामांकित व्यक्ति से, जिसमें वे कहते हैं कि उनके पास एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी पर कोई दावा नहीं है, सिवाय उस राशि के, जो प्रबंध समिति द्वारा वित्तीय सहायता के संबंध में स्वीकृत की गई हो।
    • ओसी यूनिट, ग्रुप कमांडर और डीवाय एनसीसी की सिफारिशें, निर्दिष्ट प्रारूप में।

    स्थायी विकलांगता मामलों

    • वित्तीय राहत के लिए अभ्यर्थी से आवेदन।
    • नामांकन फॉर्म मूल रूप में।
    • नामांकन फॉर्म मूल रूप में।
    • चोट रिपोर्ट / मेडिकल प्रमाण पत्र सरकारी/सेवा अस्पताल से।
    • मेडिकल बिल (मूल)।
    • आरोप पत्र की कार्यवाही।
    • प्रमाण पत्र अभ्यर्थी/अभिभावक (यदि अभ्यर्थी कानूनी रूप से नाबालिग है), प्रारूप अनुसार, जिसमें वे कहते हैं कि उनके पास एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी पर कोई दावा नहीं है, सिवाय उस राशि के, जो प्रबंध समिति द्वारा वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत की गई हो।
    • ओसी यूनिट, ग्रुप कमांडर, डीवाय एनसीसी की सिफारिशें, निर्दिष्ट प्रारूप में।

    अस्थायी विकलांगता मामलों

    • वित्तीय राहत के लिए अभ्यर्थी से आवेदन।
    • नामांकन फॉर्म मूल रूप में।
    • नामांकन फॉर्म मूल रूप में।
    • चोट रिपोर्ट / मेडिकल प्रमाण पत्र सरकारी/सेवा अस्पताल से।
    • मेडिकल बिल (मूल)।
    • आरोप पत्र की कार्यवाही।
    • प्रमाण पत्र अभ्यर्थी/अभिभावक (यदि अभ्यर्थी कानूनी रूप से नाबालिग है), प्रारूप अनुसार, जिसमें वे कहते हैं कि उनके पास एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी पर कोई दावा नहीं है, सिवाय उस राशि के, जो प्रबंध समिति द्वारा वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत की गई हो।
    • ओसी यूनिट, ग्रुप कमांडर, डीवाय एनसीसी की सिफारिशें, निर्दिष्ट प्रारूप में।

    अचानक वित्तीय सहायता। यदि किसी कैडेट की मृत्यु एनसीसी संबंधित गतिविधि के दौरान हो जाती है, तो तत्काल अंतरिम वित्तीय सहायता अधिकतम Rs. 50,000/- दी जाती है, जो डीजीएनसीसी द्वारा प्रदान की जाती है। Rs. 50,000/- की अंतरिम भुगतान के लिए, निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज़ 48 घंटों के अंदर समाज को भेजे जाएंगे, यदि आवश्यक हो तो विशेष कुरियर द्वारा:-

    • कैडेट का संस्थान/यूनिट तथा एनसीसी में उसकी भर्ती की तिथि।
    • जिस एनसीसी गतिविधि के दौरान मृत्यु हुई, उसकी प्रकृति।
    • मृत्यु की तिथि और कारण।
    • क्या एफआईआर स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है और पोस्टमॉर्टम किया गया है।
    • क्या कोर्ट ऑफ इनक्वायरी का आदेश दिया गया है, यदि हां, तो उसकी विस्तृत जानकारी।
    • नामांकन फॉर्म मूल रूप में।
    • नामांकन फॉर्म मूल रूप में।
    • नामांकित व्यक्ति का पता और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सिंडिकेट बैंक की शाखा या जो भी निकटतम हो, उसका विवरण।
    • प्रमाण पत्र डीडीजी से कि मृतक एक प्रामाणिक एनसीसी कैडेट था, उसकी मृत्यु एनसी संबंधित गतिविधि के दौरान हुई और मृत्यु कैडेट के कानून का उल्लंघन या अपराध के कारण नहीं हुई।

    छात्रवृत्तियां

    संगठन प्रत्येक वर्ष एनसीसी कैडेट्स को 6,000/- रुपये की 750 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। ये स्थान सभी राज्यों को उनके नामांकन की संख्या के आधार पर आवंटित किए जाते हैं।

    छात्रवृत्ति के लिए योग्यता शर्तें।

    • जूनियर डिवीजन/विंग कैडेट्स। अभ्यर्थी ने अपने VIII या IX परीक्षा को पिछले वर्ष में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हों। उन्हें कम से कम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, जिसमें 80% उपस्थिति और उत्कृष्ट अनुशासन हो।
    • सीनियर डिवीजन/विंग कैडेट्स। अभ्यर्थी ने विज्ञान शाखा में 12वीं कक्षा या स्नातक के 2वें वर्ष में कम से कम 70% (विषयानुसार) अंक प्राप्त किए हों। यदि एनसीसी उपलब्ध नहीं था, तो 10+2 स्तर पर 10वीं परीक्षा में उनके स्कोर के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। अभ्यर्थी को कम से कम 1 वर्ष एनसीसी में 80% उपस्थिति और अनुशासन के साथ करना चाहिए।
    • एससी/एसटी/ओबीसी कैडेट्स के लिए छूट। प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम अंक के आधार पर 5% की छूट दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में 10% बोनस अंकों के भी पात्र होते हैं।
    • जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 5% अंक की छूट।

    श्रेष्ठ कैडेट पुरस्कार

    संगठन प्रत्येक समूह स्तर पर दो सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को पुरस्कार देता है, अर्थात् जे.डी., जे.डब्ल्यू., एस.डी., और एस.डब्ल्यू। इन पुरस्कारों की राशि Rs. 3,500/- (सर्वश्रेष्ठ कैडेट) और Rs. 2,500/- (दूसरे सर्वश्रेष्ठ कैडेट) है।

    चयन प्रत्येक जीपी मुख्यालय द्वारा निम्न विषयों में प्रतियोगिता आयोजित कर किया जाता है:-

    • सामान्य ज्ञान (वर्तमान affairs और खेल शामिल) पर लिखित परीक्षा।
    • सेवा विषय (ड्रिल और फायरिंग सहित)।
    • साक्षात्कार।
    • विभिन्न एनसीसी गतिविधियों में भागीदारी।